कोरिया :– थाना खड़गवां क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिक लड़की के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 02/10/21 के 3:00 बजे दिन को खाना पहुंचाने दुकान गई थी तब नाबालिक लड़की ने प्रार्थी को बोला कि मेरा चप्पल टूट गया है मैं चप्पल खरीदने बाजार जाऊंगी। तब प्रार्थी ने अपनी बेटी से अपनी कमीज लेकर आने तथा साथ में गाड़ी से बाजार चप्पल लेने जाने की बात कही, लड़की कमीज लेने घर गई और काफी समय तक वापस कमीज लेकर नहीं आई ।जब रात में दुकान बंद करके घर में जाकर देखा तो प्रार्थी का लड़की घर पर नहीं थी आसपास रिश्तेदारी में पता किए पता नहीं चलने पर थाना खड़गवां में अपराध क्रमांक 361/21धारा 363,366,376 (2)(ढ)IPC पास्को एक्ट की धारा 4,6 कायम कर विवेचना करवाई। जिसके बाद मामले को पतासाजी में लिया गया था।
इस दौरान दिनांक 09/10/21 को पता चला कि ग्राम तिलोरा बोदरा पारा थाना पेंड्रा जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही (छत्तीसगढ़) का आरोपी करण सिंह पिता रन सिंह जाति गोड़ नाबालिक लड़की को अपने घर में रखा है तब तत्काल ग्राम तिलोरा थाना पेंड्रा जाकर अपहृत बालिका को आरोपी के घर से बरामद कर थाना लाया गया एवं आरोपी करण सिंह पिता रन सिंह जाति गोंड़ उम्र 22 वर्ष निवासी तिलोरा बोदरा पारा थाना पेंड्रा जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही को गिरफ्तार कर दिनांक 10/10/21 को न्यायिक रिमांड में भेजा गया।
संपूर्ण विवेचना कार्रवाई एवं आरोपी को गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी खड़गवां विजय सिंह, प्रधान आरक्षक, सुखलाल खलखो, आरक्षक जितेंद्र मिश्रा,सैनिक विनय श्याम का विशेष योगदान रहा।