सूरजपुर :- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ. गौरव कुमार सिंह ने जिले में कोविड-19 धनात्मक प्रकरणों की संख्या में गिरावट को देखते हुए कार्यालयीन आदेश 25 जून 2021 के माध्यम से दुकानो, गतिविधियों को प्रतिबंध से छूट प्रदान करते हुए संचालन की अनुमति प्रदान की है। आदेशों के माध्यम से गतिविधियों के संचालन हेतु दी गई छूट के अतिरिक्त 10 जून के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए जिला सूरजपुर अंतर्गत सिनेमा हॉल, थियेटर, पार्क (उद्यान) स्टेडियम, इनडोर स्टेडियम, पर्यटन स्थल के संचालन की अनुमति निम्न शर्तों के अनुसार दी है।
आदेश में कहा गया है कि प्रवेश द्वार पर सेनेटाईजर डिस्पेंसर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। परिसर में केवल कोरोना के लक्षण रहित व्यक्तियों को प्रवेश हेतु अनुमति दी जाए। फेस कवर, मास्क का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाए। कोविड-19 के निवारक उपायों के बारे में पोस्टर, स्टैण्डी प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाए। कोविड-19 के निवारक उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ऑडियो और वीडियो क्लिप को नियमित रूप से चलाया जाना चाहिए। परिसर के बाहर पार्किंग स्थल, लॉबी, वॉशरूम में सोशल डिस्टेंसिंग, फिजीकल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए उचित भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए। श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे हॉल में उपस्थित सभी व्यक्ति खांसते, छींकते समय टीशू पेपर, रूमाल, मुड़ी हुई कोहनी का प्रयोग करेंगे। परिसर के बाहर और भीतर स्थित टिकट बुकिंग काउंटर, दुकान, स्टॉल, कैफेटेरिया में कार्यरत कर्मचारियों को फेस मास्क, फेस कव्हर दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा। कतार व्यवस्था एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने हेतु परिसर में गोल घेरा, सर्कल, निशान लगाई जाए। प्रवेश एवं बहिर्गमन हेतु कतार में खड़े होने वाले व्यक्तियों के मध्य न्यूनतम 6 फिट की शारीरिक दूरी सुनिश्चित की जाए।
इसी तरह एयर कंडीशनिंग, वेंटिलेशन के लिए सीपीडब्ल्यूडी के दिशा निर्देश का पालन किया जाए। जिसके अंतर्गत सभी एयर कंडीशनिंग उपकरणों का तापमान सेटिंग 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तथा रिलेटिव यूमिडीटी 40 से 70 प्रतिशत की सीमा में होनी चाहिए। ताजा हवा एवं क्रॉस वेंटिलेशन हेतु पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रत्येक शो समाप्ति के अंतराल में सम्पूर्ण परिसर एवं कॉमन एरिया का सेनेटाईजेशन एवं नियमित साफ-सफाई किया जाए। टिकट बुकिंग, खाद्य एवं पेय पदार्थों के भुगतान हेतु डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित किया जाए। आगंतुकों का टिकट बुकिंग के दौरान, नाम, पता, मोबाईल नम्बर अनिवार्य रूप से लिया जावे, ताकि भविष्य में कांटेक्ट ट्रेसिंग में सुविधा हो। टिकट बुकिंग, खाद्य एवं पेय पदार्थों के विक्रय हेतु एक से अधिक काउंटर की व्यवस्था की जाये। परिसर के फर्श को दिन में नियमित रूप से साफ किया जाए। परिसर में पान, गुटखा खाकर थूकना एवं अन्यथा थूकना प्रतिबंधित रहेगा।
आदेश में कहा गया है कि परिसर में केवल पैकेट बन्द खाद्य पदार्थों के विक्रय की अनुमति होगी। सिनेमा हॉल, थियेटर के भीतर खाद्य एवं पेय पदार्थों की डिलीवरी प्रतिबंधित रहेगा। आगंतुकों, कर्मचारियों द्वारा छोड़े गये मास्क, फेस कव्हर, दस्तानों को चिकित्सीय अपशिष्ट मानते हुये तथा खाद्य एवं पेय पदार्थों के अपशिष्ट का प्रबंधन, निपटान उचित ढंग से किया जावेगा। गर्भवती महिला, वृद्ध एवं उपचाररत कर्मचारियों से विशेष सावधानी बरतते हुये कार्य लिया जाएगा।
आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।
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