अम्बिकापुर :- अम्बिकापुर नगर निगम एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अवैध प्लाटिंग की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए एस.डी.एम. अम्बिकापुर द्वारा तहसीलदार के प्रतिवेदन के आधार पर 34 भू स्वामियों के जमीन का डायवर्सन, क्रय-विक्रय, अंतरण, नामांतरण तथा किसी प्रकार के निर्माण कार्य करने पर जांच कार्यवाही पूर्ण होने तक रोक लगा दी गई है।
स्थगन आदेश में कहा गया है कि निजी भूमि स्वामियों द्वारा कृषि से भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि का समतलीकरण करते हुए ईंट, चूने व सीमेंट पोल से टुकड़ों में भूमि चिन्हांकित किया जा रहा है। इन टुकडा भूमि का स्वरूप परिवर्तित कर कालोनियों के निर्माण व विक्रय हेतु अवैध प्लाटिंग संभावित है। इसलिए जांच कार्यवाही पूर्ण होने तक क्रय-विक्रय, डायवर्सन आदि पर रोक लगाया जाता है।
रोक लगाए गए भूमि स्वामियों में भगवानपुरकला के श्री सुरेश गुप्ता, अम्बिकापुर के श्रीमती जूही मेहता, सुभाष नगर के श्री दिलीप धर, श्री अमन राय, श्री राधेकृष्ण गोयल, श्री शैलेंद्र राय, श्री अनिल कुमार ताम्रकार, श्री अनिल सिंह, चठीरमा के श्री आयुष गोयल, नेहरूनगर के सुमंत सिकदर, श्री दीपक गोस्वामी, सरगवां के श्री राधेश्याम अग्रवाल, श्री बिजेंद्र सिंह, मायापुर के श्री प्रियवर संतोष, श्री देवी राम, भिट्ठीकला के श्री दीपक रूप चंदानी, श्री संजय गुप्ता, क्रान्तिप्रकाशपुर के श्रीमती सूरजमनिया, मोहम्मद इरसाद अंसारी, श्री भरत, श्री संतोष अग्रवाल, फुन्दूरडिहारी के श्री रामकृष्ण गोयल, श्री सुभाष राय, श्रीमती रीता गोयल, श्रीमती अंजना, केशवपुर के श्री भीमसेन, श्री रेनु सिंह, श्री अशोक सिंह, हर्राटिकरा के श्री बारातू, सोनपुरकला के श्री प्रमोद कुमार भगत, श्री कपिल देव, श्री ब्रम्हानंद रेलवानी, असोला के श्रीनाथ एवं श्रीमती रंजना पाठक शामिल है।
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