सरगुजा जिले में लॉकडाउन में दी गई ढील 29 मई से सभी दुकाने प्रातः 8 बजे से संध्या 5 बजे तक खुलेंगें…पढ़े पूरा आदेश…

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अम्बिकापुर :- जिले में व्यावसायिक गतिविधियो पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं समूर्ण जिले को कंटेनमेन्ट जोन घोषित करने के फलस्वरूप कोविड-19 पाॅजिटिव प्रकरणों की संख्या में आई गिरावट को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री संजीव कुमार झा के द्वारा कंटेनमेन्ट जोन में ढील देते हुए 46 दिन बाद जिले में व्यवसायिक गतिविधियां पुनः शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। सभी प्रकार के स्थाई एवं अस्थाई दुकाने 29 मई 2021 से प्रातः 8 बजे से संध्या 5 बजे तक खुले रहेंगे। प्रत्येक मंगलवार को पूर्ण लाॅकडाउन रखा जाएगा। इस दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप, शासकीय उचित मूल्य दुकाने खुले रहेंगे तथा एलपीजी, पैट शाॅप, न्यूज पेपर, दूध, फल, सब्जी तथा अनुमति प्राप्त अन्य सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी।
ये व्यवसायिक गतिविधियां हांेगी संचालित- सभी प्रकार के स्थाई एवं अस्थाई दुकाने, शाॅपिंग माॅल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान सभी ठेला, गुमटी, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मण्डी, बाजार, अनाज मण्डी, शो-रूम, मदिरा दुकानें, सैलून, ब्यूटी-पार्लर, स्पा सेन्टर, होटल एवं रेस्टोरण्ट से आॅनलाईन, टेलीफोनिक आर्डर पर होम डिलीवरी तथा टेक-अवे की अनुमति होगी। वैवाहिक कार्यक्रम निवास गृह एवं होटल, मैरिज हाॅल में कोविड-19 प्रोटोकाॅल का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी।
इन गतिविधियों पर रहेगी पूर्णतः प्रतिबंध- स्विमिंग पुल, जिम, सिनेमा हाॅल, थियेटर पूर्णतः बंद रहेंगे। स्कूल एवं काॅलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी।सभी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक आयोजन इत्यादी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। रिसोर्ट तथा सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल इत्यादी व अन्य सार्वजनिक स्थल समूह आयोजन आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। जिले में संचालित होने वाले साप्ताहिक हाॅट-बाजार लगाने एवं खोले जाने की अनुमति नहीं होगी।
सभी संचालित दुकानों में निःशुल्क वितरण एवं विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा। होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जाचं कराना आवश्यक होगा। साथ ही होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजीकल डिस्टेसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। विवाह अयोजन में शामिल होने वाले अधिकतम व्यक्तियों की संख्या 50 तथा अंत्योष्टि, दशगात्र इत्यादी मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 20 होगी। प्रतिदिन संध्या 6 बजे से प्रातः 6 बजे तक रात्रि कालीन लाॅकडाउन लागू रहेगा। किन्तु इस दौरान थोक माल, वेयर हाउस, कार्गो, फल, सब्जी की लोडिंग, अनलोडिंग की अनुमति रात्रि 10 बजे से प्रात 5 बजे तक रहेगी।
उल्लेखनीय है कि जिले में 13 अप्रैल 2021 से सपूर्ण लाॅकडाउन घोषित किया गया था।

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