रायुपर :- छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर में गिरावट देखने को मिल रही है. इसको लेकर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बेमेतरा जिले के बाद राजनांदगांव भी अनलॉक हो गया है। इसके बाद रायपुर को भी अनलॉक कर दिया गया है।
पुराने आदेश को रद्द करते हुए जिला कलेक्टर द्वारा नया आदेश जारी किया गया है। जिसमें कई रियायतों के साथ दुकानों, बाजारों और शराब दुकान खोलने की अनुमति दे दी है। आदेश में शॉपिंग मॉल, क्लब, जीम, शराब दुकानें खुलेंगी। यह आदेश कल से लागू होगा। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें खुलेंगी. हालांकि शाम 6 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।
सभी प्रकार की स्थायी और अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल, सब्जी मंडी, बाजार, अनाज मंडी, शो-रुम, क्लब, शराब दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क और जिम शाम 6 बजे तक खोल सकेंगे.केवल रविवार को सभी दुकानों बंद रहेगी.
क्लब-रेस्टोरेंट्स, होटलों और रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय पूर्ववत रात 9 बजे तक और आम जनता, ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समय रात 10 बजे तक ही रहेगा. किसी होटल में इन-हाउस अतिथियों के लिए होटल किचन/ स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी.
मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा. किसी दुकान को फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए भीड़-भाड़ एकत्रित कर या राज्य शासन/इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने और 30 दिवस के लिए दुकान सील करने की कार्रवाई की जाएगी.