जिले में 23 मई तक बढ़ा लॉकडाउन..कलेक्टर ने किया आदेश जारी..

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बलरामपुर :- सरगुजा संभाग के बलरामपुर जिले में लॉकडाउन की अवधी को बढ़ाया गया है। इसे लेकर जिला कलेक्टर श्याम धावड़े ने आदेश जारी कर दिया है।
नए आदेश के अनुसार 23 मई तक ​जिले में लॉकडाउन प्रभावी रूप से लागू रहेगा। बता दें कि बलरामपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिसे देखते हुए जिला कलेक्टर ने लॉकडाउन की अवधी को बढ़ा दिया हैं।

ये हैं आदेश-

1. कंटेनमेंट अवधि में मेडिकल दुकानें, अस्पताल, क्लिनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनकी निर्धारित अवधि में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल संचालक होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।
2. सभी प्रकार की मंडिया, थोक एवं फुटकर दुकान बंद रहेंगे। वहीं फल, सब्जी व किराना दुकान तथा सीधे किसानों एवं उत्पादकों से सप्लाई के आधार पर सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक विक्रय की अनुमति रहेगी। वहीं सुबह 6 से सुबह 10 बजे तक अंडा, पोल्ट्री, मटन की बिक्री केवल होम डिलीवरी के माध्यम से की जाएगी। यदि दुकान संचालकों व उसके परिवार का कोई सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो यह अनुमति उसके लिए निरस्त हो जाएगी।

3. शासकीय उचित मूल्य दुकानों में टोकन व्यवस्था जारी रहेगी तथा सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य होगा।
4. पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा सभी प्रकार के वाहनों को पेट्रोल-डीजल उपलब्ध कराया जाएगा।
5. गैस एजेंसियां ऑनलाइन या टेलीफोनिक ऑर्डर ही लेंगे तथा होम डिलीवरी करेंगे।
6. दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा वितरण का समय सुबह 6 से 10 तथा शाम 5 से 6.30 बजे तक होगा।

इन पर रहेगा प्रतिबंध-

1. सभी प्रकार के साप्ताहिक दैनिक बाजार।
2. होटल-ढाबा व रेस्टोरेंट (यहां से सिर्फ होम डिलीवरी की छूट)।
3. मैरिज हॉल, सभी धार्मिक स्थल, सभी कोचिंग क्लासेस, सभी स्कूल-कॉलेज, पान-सिगरेट व तंबाकू की दुकानें, शराब की दुकानें, सभी प्रकार के टूरिस्ट स्थल, ठेले द्वारा सड़क के किनारे संचालित सभी प्रकार की खाद्यान्न सामग्री की दुकानें, नाई की दुकान, पार्क, मंडी, जिम, सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक-धार्मिक व राजनैतिक आयोजन।

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