रायपुर :- छत्तीसगढ़ सरकार ने 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के कोरोना वैक्सीनेशन पर रोक लगा दी है. यह फैसला हाईकोर्ट के फैसले के बाद लिया गया अब सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का निर्माण किया है जो इस संबध में फैसला लेगी की वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया क्या होगी ? कैसे लोगों तक वैक्सीन पहुंचायी जायेगी और नियम क्या होंगे, प्राथमिकता कैसे तय होगी.
बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है. एक मई से वैक्सीनेशन के लिए 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों पर भी फोकस किया जा रहा है लेकिन छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने इस पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने अंत्योदय कार्डधारियों को टीका लगाने के मामले में स्वत संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वैक्सीनेशन के नियमों में बदलाव जरूरी है.
कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद सरकार ने वैक्सीनेशन पर रोक लगा दी और कहा, अगर वैक्सीनेशन हुआ तो कोर्ट के आदेश की अवहेलना होगी इसलिए वैक्सीनेशन पर रोक लगा दी गयी. इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में 18 वर्षों से ज्यादा आयु वर्ग के लोगों को टीका लगाने के लिए 75 लाख टीका का ऑर्डर दिया गया है.
राज्य में इतनी मात्रा में अबतक वैक्सीन नहीं आयी है. एक मई को डेढ़ लाख वैक्सीन राज्य में उपलब्ध करायी गयी. टीका लगाने के लिए अंत्योदय बीपीएल और सामान्य कैटेगरी का फार्मूला तय किया गया था. सरकार वैक्सीनेशन को और तेज करना चाहती थी.
अब कोर्ट के फैसले के बाद सरकार इस पर रणनीति बना रही है.अधिकारियों ने बताया कि इस प्लान को तैयार होने में कुछ समय लग सकता है. एक पूरी रणनीति के बाद ही वैक्सीनेशन शुरू होगा कोर्ट के आदेश का भी पूरा ध्यान रखा जायेगा.