अम्बिकापुर जिले में 5 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन अवधि में स्थानीय ऑनलाइन शॉप एवं ई-कॉमर्स कंपनी द्वारा होंम डिलिवरी की अनुमति पर रोक लगा दी गई है। कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा के द्वारा इस संबंध में मंगलवार को संशोधित आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि स्थानीय ऑनलाईन शॉप तथा ई. कामर्स सेवाओ जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इत्यादि को उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी या अन्य किसी अन्य माध्यम से विक्रय एवं आपूर्ति की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही आवश्यक वस्तुओं एवं माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन में लोडिंग .अनलोडिंग करने की अनुमति रात्रि 11 बजे से प्रातः 6 बजे तक दी गई है। पूर्व के आदेश में यह अनुमति प्रातः 4 बजे तक थी।