अम्बिकापुर :- लॉक डाउन अवधि में अवैध पास के आधार पर कोरोना वैक्सीन लगवाने के मामले में अम्बिकापुर निवासी श्री पियुष कुमार त्रिपाठी के विरुद्ध थाना अम्बिकापुर में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 420 एवं 419 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है।
अम्बिकापुर थाना प्रभारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री त्रिपाठी के द्वारा वर्ष 2020 के लॉकडाउन अवधि के दौरान जिला प्रशासन के द्वारा कोरोना फाइटर का पास जारी किया गया था जिसके आधार पर स्वयं को कोरोना फ्रंटलाईंन वर्कर बताते हुए छल पूर्वक उसने जिला चिकित्सालय अम्बिकापुर में 27 मार्च 2021 को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लगवाया । शासन से मिथ्या कथन कर हानि पहुंचाया पाया जाने से अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया । उन्होंने बताया कि इसके पूर्व भी श्री पियुष कुमार त्रिपाठी के द्वारा लॉकडाउन नियमो के उल्लंघन पर आईपीसी की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत अपराध पंजीबद्ध कराया गया है।