जिले के शहरी क्षेत्रों में अब प्रातः 6 बजे से सायं 6 बजे तक ही खुले रहेंगे व्यापारिक प्रतिष्ठान

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अम्बिकापुर कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा के द्वारा जिले में बढ़ते कोविड मरीजों के बढ़ते संख्या को दृष्टिगत रखते हुए जिले मे लगाए गए धारा 144 के परिप्रेक्ष्य में नगर निगम अम्बिकापुर, नगर पंचायत लखनपुर तथा सीतापुर में सभी प्रकार के स्थायी एवं अस्थाई दुकाने,शॉपिंग मॉल डिपार्टमेंटल स्टोर तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठान, ठेले खोमचे अब प्रातः 6 बजे से सायं 6 बजे तक ही खुले रहेंगे । कलेक्टर द्वारा इस संबंध में संशोधित आदेश जारी कर दिया गया है।
जारी आदेशानुसार दुकान एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान के अलावा होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, बार में डायनिंग, टेक आवे एवं होम डिलीवरी प्रातः 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुले रहेंगे। शहरी क्षेत्र में सभी साप्ताहिक बाजार आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। जिले के सभी प्रकार के देशी एवं विदेशी मदिरा दुकाने सायं 6 बजे बंद होंगे। सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, छविगृह का अंतिम प्रदर्शन रात्रि 9 बजे तक समाप्त करना होगा। पेट्रोल पंप एवं मेडिकल दुकान प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। सभी दुकानों के सामने दुकान बंद एवं खुलने का समय प्रदर्शित करने हेतु फ्लेक्स लगाना होगा। सभी दुकान संचालकों, व्यापारियों एवं ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सभी व्यवसायों को अपने दुकान में विक्रय हेतु मास्क रखना होगा। स्वयं तथा ग्राहक के लिए सेनिटाइजर रखना होगा। किसी क्षेत्र के कंटेन्मेंट जोन घोषित हो जाने पर उस क्षेत्र के सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद हो जाएंगे। यह आदेश तत्काल लागू होगा और आगामी आदेश पर्यंत लागू रहेगा।

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