रायपुर में कोरोना की बेतहाशा वृद्धि को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 9 से 19 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। बता दें कि सरकार ने यह फैसला एक दिन में रिकॉर्ड 2821 मामले सामने आने के बाद लिया है। पिछले 24 घंटे में रायपुर में इस खतरनाक वायरस से 26 लोगों की जान चली गई। राजधानी में पहली मौत 29 मई को हुई थी। कलेक्टर एस भारती दासन ने प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि इस दौरान जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी। उन्होंने बताया कि दूध वितरण के लिए समय निर्धारित किया गया है। शराब दुकानें, पर्यटन स्थल, शासकीय एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगी। सरकार से अनुमति प्राप्त परीक्षाओं को छोड़कर बाकी अन्य परीक्षाए स्थगित रहेंगी।
क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद?
जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, लॉकडाउन के चलते शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी. इसके साथ ही सभी शासकीय और अर्द्ध-शासकीय कार्यालय, बैंक आदि भी बंद रहेंगे. हालांकि इंडस्ट्रीज को ये छूट दी गई है कि यदि लेबर फैक्ट्री के अंदर ही रहती है तो उसका संचालन किया जा सकता है. इसके अलावा सभी धार्मिक स्थलों को भी बंद करने के लिए कहा गया है.
इन्हें होम आइसोलेशन की अनुमति नहीं
एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा 2 हजार 821 मामले मिलने के बाद लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है. इसमें कहा गया है कि 55 वर्ष से अधिक के कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों को होम आइसोलेशन की अनुमति नहीं होगी. इस उम्र के लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया जाएगा और फिर सही होने तक वहीं इलाज किया जाएगा
सिर्फ 3 घंटे मिलेगी छुट
आम जनता को अपनी जरूरतों और जरूरी काम के लिए सुबह 7 से 10 बजे तक छूट दी जाएगी