सुरजपुर किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 41 के अंतर्गत पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं मे निवासरत देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 44 तथा माॅडल गाईड लाईन फाॅर फाॅस्टर केयर 2016 के प्रावधानानुसार अस्थायी संरक्षण में दिए जाने के लिए फाॅस्टर केयर में जिले के दंपत्तियों से आवेदन मंगाए गए हैं। फाॅस्टर केयर परिवार का दायित्व होगा कि वह बालक को समुचित भोजन, वस्त्र, आश्रय, शिक्षा, उच्च शिक्षा, देखभाल एवं संरक्षण, आवश्यकतानुसार सभी प्रकार की चिकित्सा, उपचार, आयु एवं रुचि अनुसार व्यवसायिक प्रशिक्षण, बालक की विकास संबंधी, आवश्यकताओं की पूर्ति, बालक के शोषण, दुव्र्यवहार, हानि, उपेक्षा से सुरक्षा तथा बालक एवं उसके जैविक परिवार की निजता का सम्मान करें। इसके साथ ही फाॅस्टर केयर मार्गदर्शिका 2016 में उल्लेखित सभी दायित्व एवं शर्तों तथा बाल कल्याण समिति एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा