रायगढ़:- रायगढ़ नगर निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय द्वारा जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड की संपत्ति कुर्क करने का आदेश नगर निगम के ईई को दिया गया है । जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड द्वारा बकाया 39 करोड़ 45 लाख 75 हजार 733 रुपये की धन राशि निगम में जमा नहीं किया गया है इसीलिए नगर निगम को जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड की अचल सम्पत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया गया है । आदेश में कहा गया है कि जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने नोटिस के बावजूद बकाया 39 करोड़ 45 लाख 75 हजार 733 रुपये की धन राशि निगम में जमा नहीं की है इसलिए उनकी अचल संपत्ति की कुर्की के आदेश दिए जाते हैं । कर वसूली के लिए उनके दरवाजे तथा खिड़कियों को भी तोड़कर कुर्क किया जाए साथ ही उन्होंने अपने आदेश में कहा हैं की कुर्की में आने वाले खर्च को भी इसमें जोड़ा जाए।
गौरतलब है कि कर को लेकर जिंदल प्रबंधन और नगर निगम के बीच कई सालों तक न्यायालय में मामला चलता रहा। अब नगर निगम को कर वसूली का अधिकार मिल गया है। ऐसा पहली बार है जब जेएसपीएल जैसे बड़े संस्थान की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया गया है। निगम आयुक्त ने जारी किए गए वारंट में साफ कहा है कि जेएसपीएल को कर की राशि अदा करनी पड़ेगी।