अम्बिकापुर- अम्बिकापुर / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पीएस सिसोदिया ने संविदा एनएचएम स्वास्थ्य अधिकारी-कर्मचारियों को जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, उन्हें नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि कोविड महामारी के दौर में स्वास्थ्य कर्मचारियों की ड्यूटी महत्वपूर्ण है। सूचना प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर यदि अपने कर्तव्य पर उपस्थित होकर सामान्य रूप से कार्य निष्पादित नहीं करते हैं तो हड़ताली अधिकारी-कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए सेवा से पृथक करने की कार्यवाही की जाएगी जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
सीएमएचओ ने जारी नोटिस में कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में एस्मा नियमावली प्रभावशील है। अधिनियम की कंडिका 5 का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में कंडिका 7(1) के तहत दण्डात्मक कार्यवाही का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ अत्यावश्क सेवा संधारण तथा विक्षिन्ता निवारण अधिनियम 1979 के प्रावधान के तहत भी स्वास्थ्य सेवाओं में कार्य करने से इनकार किये जाने को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपने कर्तव्यों से विमुख होकर हड़ताल पर जाना घोर लापरवाही एवं उदासीनता का प्रतीक है साथ ही सिविल सेवा आचरण नियम 1956 के विपरीत है।
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