शुभम शुक्ला
धमतरी कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से उत्पन्न आपात स्थिति को दृष्टिगत करते हुए कलेक्टर द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में प्रदत्त शक्ति के तहत गत एक जून 2020 को स्कूल फीस में वृद्धि नहीं करने तथा शुल्क के बकाया के आधार पर किसी विद्यार्थी को स्कूल से वंचित नहीं किए जाने अथवा तत्संबंध में दबाव नहीं बनाए जाने के संबंध में आदेश जारी किया गया था। साथ ही उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा भी स्कूलों में केवल ट्यूशन फीस लेने एवं इसमें वृद्धि या संशोधन नहीं करने के संबंध में निर्देश जारी किया गया था। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि उक्त आदेशों के बाद भी निजी विद्यालयों के द्वारा पालकों पर फीस के संबंध में दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने सभी अशासकीय शिक्षण संस्थानों के प्रबंधकों, प्राचार्यों को अंतिम बार निर्देशित किया है कि उनके द्वारा मनमानी फीस वसूली किए जाने के संबंध में यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए मान्यता समाप्त करने के लिए प्रस्ताव किया जाएगा, जिसके लिए स्कूल प्रबंधन स्वयं जिम्मेदार होंगे।