बनमाली यादव
रायपुर/बेमेतरा । कोविड-19 कोरोना काल में राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय ने राज्य के सभी कलेक्टर को बीते दिनों एक पत्र जारी कर राज्य के प्रवासी व्यक्तियों और श्रमिकों के नवीन राशन कार्ड जारी करने के निर्देश दिए हैं। जारी पत्र में कहा गया है कि कोविड-19 की संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों से वापस आए छत्तीसगढ़ के प्रवासी व्यक्तियों, श्रमिकों जिनके पास केन्द्र अथवा राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत राशन कार्ड नहीं है, उनके लिए केन्द्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना लागू की गई थी। यह योजना केवल दो माह के लिए लागू की गई थी। आपको बता दें कि राशन कार्ड विहीन ऐसे प्रवासी व्यक्तियों, श्रमिकों को निरंतर खाद्यान्न वितरण एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिनके परिवार में पूर्व से राशन कार्ड जारी है, तो सदस्य के रूप में इनका नाम जोड़ा जाएगा। यदि इन प्रवासी व्यक्तियों, श्रमिकों के परिवार में राशन कार्ड जारी नहीं है, तो छत्तीसगढ़ राशन कार्ड नियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार नवीन राशन कार्ड जारी किये जाएंगे।
इसी संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने प्रदेश के श्रमिकों के लिए लॉकडाउन के दौरान कई प्रकार की नई योजनाओं का शुभारभ किया। जिससे लोगों का आय का साधन भी बना रहे और सरकार द्वारा लोगों को आवश्यकता अनुसार उचित आवश्यक सेवा सुविधा का लाभ भी प्रदान किया जा रहा है।
जिसके चलते छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया से राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की है।