प्रशान्त पाण्डेय
जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा श्री राम जन्म भूमि को मान्यता दी गई है उसके बाद भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा यह कहा जाना की कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती यह एक साफ तौर पर धमकी माना जा सकता है तथा आने वाले समय में श्री राम मंदिर में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा कुछ ऐसी गतिविधियां कराई जा सकती हैं जो गलत हो।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विवादित ढांचे और श्री राम मंदिर का फैसला हो पाया है. लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया है और हागिया सोफिया मस्जिद का उदाहरण देते हुए कहा बाबरी मस्जिद थी हमेशा रहेगी.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, ‘बाबरी मस्जिद थी और हमेशा मस्जिद ही रहेगी. हागिया सोफिया इसका एक बड़ा उदाहरण है. अन्यायपूर्ण, दमनकारी, शर्मनाक और बहुसंख्यक तुष्टिकरण निर्णय द्वारा जमीन पर पुनर्निमाण इसे बदल नहीं सकता है. दुखी होने की जरूरत नहीं है. कोई स्थिति हमेशा के लिए नहीं रहती है.’
दोबारा मस्जिद में बदला गया हागिया सोफिया
1500 साल प्राचीन विरासत समेटे यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल हागिया सोफिया म्यूजियम को लेकर बड़ी तब्दीली हुई. पिछले महीने जुलाई में टर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यब एर्दोगन ने इस ऐतिहासिक म्यूजियम को दोबारा मस्जिद में बदलने का आदेश दिया. राष्ट्रपति एर्दोगन ने 1934 के उस फैसले को पलट दिया, जिसके तहत 1434 में इस्तांबुल पर कब्जे के बाद उस्मानी सल्तनत द्वारा मस्जिद में तब्दील हुई हागिया सोफिया को एक म्यूजियम बना दिया गया था. इस ऐतिहासिक इमारत ने कई बार अपनी रंगतों को भी बदलते देखा है. जब ये इमारत बनाई गई तब ये एक भव्य चर्च हुआ करती थी और शताब्दियों तक ये चर्च ही रही. फिर इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया गया.