हिंद स्वराष्ट्र अम्बिकापुर : शहरी प्राथमिक / सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवापारा अम्बिकापुर के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी एवं कुछ कर्मचारी एवं कई मेडिकल एजेंसियों ने मिलकर लाखों रुपए का गबन किया हैं। यह गबन दवा खरीदी और मरीज के लिए आवश्यक वस्तुओं की खरीदी के नाम पर की गई है। दवा खरीदी के नाम पर जीवनदीप समिति के लाखों रुपए का आपस में बंदरबांट किया गया है। घोटाले की नीयत से किए गए इस खरीदी में नियमों को तांक पर रखकर खरीदी की गई है। जबकि नियमानुसार सरकारी अस्पतालों में दवाएँ खरीदने के लिए संचालक स्वास्थ्य सेवाएं एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को ही पात्रता है अन्य किसी को खरीदी का अधिकार नही हैं।




बता दें कि सरकारी अस्पतालों में दवा आपूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा बनाए गए नियमानुसार टेंडर जारी करने का है। टेंडर में दवाओं एवं मरीजों के उपचार से संबंधित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए टेंडर जारी करने का नियम है, जिसमें दर अनुरोध भी शामिल है। जिसमें 1. टेंडर प्रक्रिया 2. ई निविदा 3. आवश्यक शर्ते 4. CGMSC से NOC प्राप्ति पश्चात ही खरीददारी की जा सकती है। साथ ही अपने छत्तीसगढ़ राज्य में सिर्फ डॉ. भीमराव अम्बेडकर मेमोरियल अस्पताल ( मेकाहारा ) रायपुर को ही स्थानीय खरीदी के लिए टेंडर जारी करने की अधिकारिता है, अन्य किसी को नहीं ? जबकि नवापारा अम्बिकापुर स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा दवाओं की खरीदी के लिए इन नियमों का पालन नहीं किया गया है।नवापारा स्वास्थ्य केंद्र में वर्ष 2022-2023-2024 में लगभग 30 लाख रुपए की दवा खरीदी किए जाने का चेक क्रमांक, दिनांक, राशि, फर्मों के नाम की सूची भी बतौर उदाहरण देखा जा सकता है। उपरोक्त दवाओं की खरीदी नियमों के अनुरूप नहीं की गई हैं। संबंधित अधिकारियों- कर्मचारियों एवं फर्मों द्वारा लाखों रुपए की शासकीय राशि गबन किया गया है जो भारतीय दंड विधान / भारतीय न्याय संहिता तथा मध्य प्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम 1982 की समुचित धाराओं के अंतर्गत संज्ञेय आपराधिक कृत्य है।
