हिंद स्वराष्ट्र अम्बिकापुर : अम्बिकापुर नगर निगम के गठन के 15 दिन बाद महापौर मंजूषा भगत द्वारा एमआईसी सदस्यों की घोषणा कर दी गई है। छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 37 सहपठित छत्तीसगढ़ नगर पालिक (मेयर-इन-काउंसिल/ प्रेसिडेंट-इन-कौंसिल के काम काज के संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य) नियम 1998 के प्रावधानों के तहत् इसका गठन किया है।
10 पार्षदों को मेयर इन काउंसिल का सदस्य बनाया गया हैं सभी को अलग–अलग विभाग के कार्यों को देखने की जिम्मेदारी दी गई हैं।
देखें किसे कौन सा विभाग सौंपा गया हैं:–

