हिंद स्वराष्ट्र सूरजपुर भूषण बघेल – छत्तीसगढ़ सरकार ने नगर पालिका अधिनियम में बदलाव किया है। इस संबंध में विधि विभाग की तरफ से दो अधिसूचना जारी की गई है।
बता दें कि कैबिनेट की पिछली बैठक में नगर पालिका अधिनियम में बदलाव के अध्यादेश को मंजूरी दी गई थी