हिंद स्वराष्ट्र बलरामपुर : जिले के जनपद पंचायत शंकरगढ़ ग्राम पंचायत पोड़ीखुर्द के सरपंच खीस्त मसीह भेंगरा उर्फ कुंवर भेंगरा के विरूद्ध वित्तीय अनियमितता एवम विधि विरुद्ध काम किए जाने के संबंध में शिकायत की गई थी। जिसके जांच हेतु कलेक्टर रिमिजियुस एक्का के निर्देशन में सयुंक्त दल का गठन किया गया था। जिसके अंतर्गत तहसीलदार शंकरगढ़ एवम जांच टीम के द्वारा गोपनीय दस्तावेजों का मौके पर पहुंचकर विस्तृत जांच किया गया। उन्होंने जांच प्रतिवेदन में बताया कि ग्राम पंचायत पोड़ीखुर्द में 14 वें वित्त योजना अंतर्गत मिट्टी, मुरूमीकरण कार्य, 15 वें वित्त योजना अंतर्गत हैंडपंप मरम्मत कार्य, सोलर लाईट कार्य में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। उक्त कार्यों का बिना सक्षम तकनीकि स्वीकृति व बिना प्रशासकीय स्वीकृति व कार्यआदेश तथा बिना सक्षम मूल्यांकन सत्यापन के भुगतान किया गया है जो कि छतीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अधीन गंभीर वित्तीय अनियमितता है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी शंकरगढ़ आनंद राम नेताम के द्वारा छतीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 40 में विहीत प्रावधान के तहत खीस्त मसीह भेंगरा उर्फ कुंवर भेंगरा, सरपंच ग्राम पंचायत पोड़ीखुर्द को पद से हटाने का आदेश पारित किया गया है।