हिंद स्वराष्ट्र सूरजपुर : जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सूरजपुर द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) अंतर्गत ऐसे हितग्राही जो स्वरोजगार हेतु सेवा उद्यम या उद्योग स्थापना करना चाहते है, वे योजनांतर्गत बैंकों के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम 50 लाख रूपये और सेवा क्षेत्र में अधिकतम 20 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। योजना के अनुसार सामान्य श्रेणी के हितग्राहियों को शहरी क्षेत्र के लिए 15 एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए 25 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग, महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्याक, निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक को शहरी क्षेत्र के लिए 25 एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए 35 प्रतिशत अनुदान की पात्रता है ।
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सूरजपुर के महाप्रबंधक ने बताया कि योजनांतर्गत विनिर्माण हेतु संभावित उद्योग जैसे-स्टील फर्नीचर निर्माण, फैंसी बैग निर्माण, गे-ग्रील निर्माण, शटर निर्माण, कूलर निर्माण, स्टील अलमारी निर्माण, कृषि यंत्र निर्माण, हर्बल पावडर, सीमेंट पाईप निर्माण एवं सेवा उद्यम अंतर्गत होटल, फोटो कापी, टू-व्हीलर रिपेयरिंग सेंटर, ब्यूटी पार्लर इत्यादि हेतु ऑन लाईन आवेदन www.kviconline.gov.in में पासपोर्ट साईज फोटो, आधार कार्ड, प्रोजेक्ट रिपार्ट, जन संख्या प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता आदि की मूलप्रति अपलोड किया जाना आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए औद्योगिक क्षेत्र, नयनपुर-गिरवरगंज में स्थित कार्यालय, महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सूरजपुर में संपर्क किया जा सकता है।