70 लाख की ठगी कर यूथ क्रांति बैंक अंबिकापुर से चंपत, अपने पैसे वापस पाने ग्राहक भटकने को मजबूर…..

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हिंद स्वराष्ट्र अम्बिकापुर : दूसरे राज्य से आकर अम्बिकापुर में अपना कार्यालय खोल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीर लगी बैनर लगाकर पी.एम.ई.जी.पी. योजना के नाम पर लाखों की ठगी कर यूथ क्रांति बैंक अम्बिकापुर शहर से चंपत हो गया हैं। लोन के नाम पर लाखों रुपए इसमें फसाने वाले ग्राहक अपने पैसे वापस पाने के लिए भटकने को मजबूर हो गए हैं। ग्राहकों का कहना हैं कि सब कुछ सही चल रहा था बहुत सारे ग्राहकों को लोन भी मिला लेकिन प्रशासन के दखल के बाद उनका पैसा अटक गया हैं। अब प्रशासन न तो इन जालसाजों पर कोई कार्यवाही कर रही हैं और न ही उनके पैसे उन्हे वापस दिलवा रही हैं। इस पूरे मामले में गांधीनगर पुलिस और जांच अधिकारी की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही हैं। दरअसल इन ठगों द्वारा खुले तौर पर राजमोहिनी भवन में अपना कार्यक्रम किया जा रहा था जहां एसडीएम अम्बिकापुर और जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र सरगुजा के महाप्रबंधक द्वारा संयुक्त छापेमारी की गई और आरोपियों को गांधीनगर पुलिस को सौंप दिया गया। गांधीनगर पुलिस द्वारा इन आरोपियों के विरुद्ध व्यापार उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक रामलाल एक्का की शिकायत पर धारा 420, 34 के तहत छह लोगो के विरुद्ध 1 निर्मल लोहरा डायरेक्टर युथ क्रांति ग्रुप, 2 त्रिलोचन सिहं डायरेक्टर युथ क्रांति ग्रुप, 3 विजय साहू डायरेक्टर युथ क्रांति ग्रुप, 4 विवेक कुमार ब्रांच मैनेजर, 5 धनराज गिर क्रेडिट मैनेजर और 6 इन्द्रदेव समपाकर कैशियर के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज कर ली गई लेकिन इन आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश न करते हुए उन्हें चेक लिस्ट पर छोड़ दिया गया। ग्राहकों का आरोप हैं कि घटना को बीते पूरे 4 महीने हो जाने के बावजूद पुलिस द्वारा अब तक मामले का चालान भी पेश नही किया गया हैं और जांच के नाम पर ग्राहकों को भ्रमित कर रही हैं। आश्चर्य की बात यह हैं कि पुलिस द्वारा आरोपियों की उपस्थिति में अपराध दर्ज किया गया लेकिन एफआईआर में आरोपियों के नाम भी गलत लिखे गए हैं।

क्या हैं मामला

अम्बिकापुर में यूथ कापरेटीव बैंक के नाम से बंगाली चौक पर एक ऑफिस संचालित की जा रही थी, जिसमें खाता ओपन कर लोन दिया जाता था और पी.एम.ई.जी.पी. लोन स्कीम चलाया जा रहा था। इनके द्वारा लोन देने के नाम पर ग्राहकों से खाते खुलवाए जा रहे थे और वांछित लोन राशि का 20% मार्जिन मनी और पंजीयन शुल्क ₹1000 लिया जा रहा था और लोन राशि की चेक 23 जनवरी 2024 को राजमोहिनो भवन में दिए जाने की बात कही गई थी। जिसपर संभाग भर के करीबन 50 लोगो द्वारा इस बैंक में खाते खुलवा कर 20 % मार्जिन मनी और पंजीयन शुल्क दे दी गई थी। बैंक द्वारा दिनांक 23.01.2024 को राजमोहिनी भवन अम्बिकापुर में सेमिनार स्वरोजगार अभियान चलाया जा रहा था जिसमे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की फोटो लगी बैनर लगाई गई थी। जहां छ0ग0 युथ क्रांति ग्रुप द्वारा पी. एम. ई.जी.पी. की योजना के संबंध में भाम्रक व मिथ्या जानकारी देकर लोंगो को लोन देने के नाम पर 20 प्रतिशत मार्जिन मनि एवं पंजीयन शुल्क लेकर 1000 रू, जमा करवाने का फर्जीवाड़ा जारी था। जिसमें तथाकथित यूथ कार्पोरेटिव बैंक लिमिटेड के ब्रांच मैनेजर विवेक कुमार पिता अशोक केशरी निवासी ओवरब्रिज के सामने गांधी मैदान पटना बिहार, क्रेडिट मैनेजर धनराज गिर पिता महेश गिर निवासी सोनार गली साहेबगंज झारखण्ड तथा कैशियर इन्द्रदेव समपाकर पिता सोहन राम निवासी सिन्चौरा राजपुर जिला बलरामपुर छ0ग0 के द्वारा विभागीय योजना पीएमइजीपी की भ्रामक एवं गलत जानकारी देकर आवेदकों से सुरक्षानिधि एवं पंजीयन शुल्क अपने बैंक खाते मे ले रहे थे। इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि पूर्व सांसद कमलभान सिंह को बनाया गया था। उनकी उपस्थिति में बैंक द्वारा ग्राहकों को डमी चेक भी दिया गया था।

कार्यक्रम संचालित हो ही रही थी कि इस मामले की शिकायत एसडीएम अंबिकापुर और जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र अंबिकापुर के महाप्रबंधक को मिली जिस पर दोनों द्वारा संयुक्त छापेमारी कर आरोपियों को पकड़ा गया और उनसे यूथ क्रांति संगठन से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया, जिसपर आरोपियों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में उन्हे गांधीनगर पुलिस को सौंप दिया गया। वहां मौजूद ग्राहकों द्वारा यूथ क्रांति बैंक में जमा किए गए अपने पैसे की रशीद/पासबुक आदि भी पुलिस को दी गई। इस मामले में जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र अंबिकापुर के महाप्रबंधक के लिखित शिकायत पर गांधीनगर पुलिस द्वारा आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद कर लिया गया और आरोपियों को चेक लिस्ट पर छोड़ भी दिया गया। 

एसपी तक शिकायत लेकिन नहीं हो रही कार्यवाही

क्या हैं पीएमईजीपी योजना

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उधम मंत्रालय के खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई द्वारा संचालित योजना है। पीएमईजीपी योजना के दिशानिर्देश अनुसार योजनांतर्गत किसी भी प्रकार का पंजीयन शुल्क एवं सुरक्षा निधि जमा का प्रावधान नहीं है। योजनांतर्गत ऋण आवेदन निर्धारित अभिकरणों (जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी एग ग्रामोद्योग आयोग तथा कयर बोर्ड के मध्यम प्राप्त किये जाने का प्रावधान है जिसमे हितग्राही को को आवेदन शुल्क देय नहीं है एवं बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण राशि पर अधिकतम 10 प्रतिशत स्वाय का अशदान संबंधित बैंक में हितग्राही के ऋण खाते में जमा करने का प्रावधान है। योजनातर्गत स्वीकृत ऋण राशि पर 15 से 35 प्रतिशत तक का अनुदान देय है। 

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