हिंद स्वराष्ट्र एमसीबी किशन देव शाह मामला भरतपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वन परिक्षेत्र कुंवारपुर का प्रकाश में आया है,जहां कल मध्यरात्रि को अवैध रूप से चिरान इमारती लकड़ियों की तस्करी की जा रही थी जिसे वन अमले ने जप्त करने में बड़ी सफलता प्राप्त की है। उक्त संबंध में सूत्रों द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि दिनांक 7/8/23 के मध्य रात्रि लगभग 9:00 बजे वन परिक्षेत्र अधिकारी कुंवारपुर को गुप्त सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई की ग्राम – जमथान निवासी श्याम सुंदर के घर से एक छोटा हाथी वाहन जिसमें दर्जनों की संख्या में सरई (साल) नामक चिरान लकड़ी को उक्त वाहन के माध्यम से भरकर परिवहन करते ले जाने वाले हैं। फिर पुनः वन विभाग कुंवारपुर को सूचना प्राप्त हुआ कि दरवाजा/चौखट हेतु साल चिरान से लदा वाहन ग्राम जमथान से जनकपुर की ओर निकल चुका है। एवं उक्त वाहन की पहचान के रूप में उक्त वाहन के ऊपर सामने की ओर लिखें चंदन पोल्ट्री फार्म जमथान होना बताया गया तत्पश्चात उक्त प्राप्त सूचना के आधार पर तत्काल वन परिक्षेत्र अधिकारी कुंवारपुर शिव प्रसाद ध्रुव के द्वारा वन मंडल अधिकारी/डीएफओ मनेन्द्रगढ को उक्त सूचना से अवगत कराया गया तब जाकर उनके मार्गदर्शन एवं निर्देशन पर वन परिक्षेत्र कर्मियों की एक विशेष टीम गांठित कर जनकपुर के रास्ते में तैनात किया गया तभी उक्त दौरान पथले नदी के समीप बताए गए हुलिया अनुसार उक्त वाहन छोटा हाथी आते हुए दिखाई प्रतीत हुआ तदुपरांत उक्त वाहन को वन विभाग कुंवारपुर की संयुक्त टीम द्वारा रोक कर जांच किया गया जांच दौरान वाहन के अंदर दरवाजा /चौखट बनाने साइज का चिरान लकड़ी मौके पर मिला जिसे वन अमला द्वारा अपने कब्जे में ले उक्त वाहन सहित लकड़ी को वन परिक्षेत्र जनकपुर (कार्यालय) ले जाया गया जहां कागजी कार्यवाही सहित उक्त जप्त लकड़ियों की नाप -जोप किया गया तथा उक्त वाहन में मौजूद वाहन चालक/वाहन स्वामी कमलकांत अहिरवार आ. रामचरन अहिरवार से वन विभाग द्वारा पूछताछ किया गया तो उक्त पूछता दौरान बताया कि ग्राम – जमथान निवासी श्याम सुंदर अपने घर से लगभग 33 नग साल चिरान लकड़ियों करीब 700 /रूपये भाड़ा में जनकपुर निवासी विक्की जगवानी के घर पहुंचाने कहा था। जिसे ग्राम – जमथान से जनकपुर भाड़ा लेकर जा रहा था तत्पश्चात सूत्र यह भी बताते हैं कि घटना में प्रयुक्त वाहन क्रमांक MP-18-L-1399 छोटा हाथी को वन विभाग द्वारा जप्त करते हुए भारतीय वन दंड अधिनियम 1927 की धारा 52 , 35 (1) छत्तीसगढ़ अभिवहन 2001 (1) की धारा 41 नियमित अंतर्गत कार्यवाही किया गया है। फिलहाल वन विभाग के द्वारा कार्यवाही करते हुए उक्त वाहन को जप्त कर लिया गया है साथ ही उक्त वाहन की जांच /विवेचना उपरांत उक्त वाहन को राजसात किए जाने की भी बात निकाल कर सामने आ रही है।
उक्त संपूर्ण कार्यवाही में मुख्य रूप से उपस्थित वन परिक्षेत्र अधिकारी कुंवारपुर एस.पी .ध्रुव सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी शैलेंद्र नाथ त्रिवेदी, के.पी .पटेल, जय बीर बैगा, वनरक्षक अविनाश नामदेव, अरुण कुमार की सराहनीय भूमिका रही।