हिंद स्वराष्ट्र नई दिल्ली : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए अनिवार्य योग्यता में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय या कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्ती के लिए पीएचडी की अनिवार्यता अब खत्म हो गई हैं। नए नियम के अनुसार अब नेट, सेट व स्लेट क्वालीफाई करने वाले अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य होंगे। नई व्यवस्था एक जुलाई से लागू कर दी गई है।