जन सूचना अधिकारी तहसील पुसौर के लिए आरटीआई अधिकार अधिनियम 2005 कानून मजाक..

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हिंद स्वराष्ट्र कोसमंदा चित्रसेन चौहान : आरटीआई अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किसी भी व्यक्ति के अनुरोध करने की तिथि से 30 दिवस के भीतर अमुक विभागीय जन सूचना अधिकारी को जानकारी प्रदान करने का प्रावधान है । किन्तु तहसील कार्यालय पुसौर द्वारा आरटीआई अधिकार अधिनियम कानून को अनदेखी कर मजाक बनाया गया है । आवेदन दिनांक 09.01.2023 को दिया गया था तथा कार्यालय को प्राप्ति दिनांक 16.01.2023 को और जानकारी प्रदान करने का पत्र जारी किया गया है 16.03.2023 जिसे आवेदक चित्रसेन चौहान को दिनांक 03.06.2023 को तहसील कार्यालय पुसौर द्वारा निवास स्थान कोसमंदा में ग्राम झाँखर ईश्वर सिदार की उपस्थिति में दिया गया है। जो पत्र में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। इस प्रकार जन सूचना अधिकारी पुसौर द्वारा सूचना अधिकार कानून को मजाक बना कर जैसे तैसे गलत जानकारी प्रदान कर दिया गया है । 20 वर्ष पुरानी जानकारी चाही गई है जिसे नहीं है बताया जा रहा है जबकि आरटीआई अधिकार अधिनियम की धारा 8(3) में कहा गया है-
“उप धारा (1) के खंड (ए), सी और आई के प्रावधानों के अधीन, किसी भी घटना या मामले से मामले से संबंधित कोई भी जानकारी जो कि तारीख से बीस साल पहले हुई या हुई है धारा 6 के तहत कोई भी अनुरोध किया गया है, उस धारा के तहत अनुरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रदान किया जायेगा ।
जबकि मामला पुसौर तहसील कार्यालय का ही है । जिसमें आर. टी.आई. अधिनियम 2005 के तहत आवेदक – बोधराम आत्मज – संतोष ,निवासी – छपोरा तहसील – पुसौर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 4 अ -19 (1) 2004 -05 आदेश पारित दिनांक – 10 .12 .2004 न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार पुसौर से सम्बंधित समस्त आर्डर शीट ,वंश वृक्ष , इस्तहार , पटवारी प्रतिवेदन , एवं प्रकरण की समस्त फाईल जबकि अन्य प्रकरण उसी वर्ष 2004-2005 रिकार्डा में मौजूद है किन्तु संबंधित चाही गई जानकारी नहीं है बताया जा रहा है। इसके संबध में अपर कलेक्टर रायगढ़ को अवगत कराया गया है।

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