हिंद स्वराष्ट्र अम्बिकापुर : छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आई हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने 58% आरक्षण पर लगी रोक हटा दी है। साथ ही, तुरंत भर्ती और प्रमोशन करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब भर्ती और प्रमोशन के साथ-साथ एडमिशन में आने वाली दिक्कत भी दूर हो जाएगी। उल्लेखनीय हैं कि आरक्षण के कारण अनेक भर्तियों पर रोक लगी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 58% आरक्षण के आधार पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है।