हिंद स्वराष्ट्र सूरजपुर : दुष्कर्म पीड़ित किशोरी द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेने के मामले में रामानुजनगर पुलिस ने मर्ग जांच के बाद आरोपित राजेश कुमार साहू को धारा 305, 376, 450, 506 व पाक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला रामानुजनगर थाना क्षेत्र का है। थाना क्षेत्र अंतर्गत राजेश कुमार साहू 32 वर्ष ने नौ अप्रैल की रात को मौके का फायदा उठाकर गांव की ही एक 14 वर्षीय किशोरी के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। दुष्कर्म करने के बाद उसने रिपोर्ट लिखाने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। धमकी से भयभीत किशोरी दुष्कर्म ने 15 अप्रैल को सुबह अपने घर में फांसी लगा ली। उसे उतारकर स्वजन उसे तत्काल रामानुजनगर चिकित्सालय ले गए थे। जहां से उसे मेडिकल कालेज अंबिकापुर रेफर कर दिया गया था। जहां उपचार के दौरान 16 अप्रैल को उसकी मौत हो गई थी। मामले में मर्ग कायम कर जांच में जुटी पुलिस को बयानों से पता चला कि आरोपित राजेश कुमार साहू ने नौ अप्रैल की रात को किशोरी के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया था और उसे रिपोर्ट दर्ज कराने पर जान से मारने की धमकी दी थी। उसी बात से भयभीत होकर किशोरी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उक्ताशय की पुष्टि होने पर रामानुजनगर पुलिस ने आरोपित राजेश कुमार साहू के विरुद्ध अपराध दर्ज कर लिया था। उसके बाद नगर निरीक्षक विपिन किशोर लकड़ा ने पुलिस टीम के साथ दबिश देकर आरोपित राजेश कुमार साहू को गिरफ्तार कर उसे सूरजपुर न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में सूरजपुर जेल भेज दिया गया।