स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस…

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हिंद स्वराष्ट्र अम्बिकापुर : स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को बिलासपुर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। जारी नोटिस में कोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्री को 11 अप्रैल को स्वयं या फिर अधिवक्ता के माध्यम से अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया हैं। दरअसल जल संरक्षण एवं पर्यावरण बचाना तनु नीर समिति की ओर से स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव पर तलाब पाटकर जमीन बेचने के आरोप में हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर कोर्ट ने नोटिस दिया है।

दरअसल, अम्बिकापुर शहर के मध्य स्थित सार्वजनिक शिव सागर (मौलवी बांध) तालाब स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के नाम पर है। इसका खसरा नं. 3467 रकबा 52.06 एकड़ का है। तरू नीर समिति ने उच्च न्यायालय बिलासपुर में 20 मार्च को याचिका दायर की थी कि इस तालाब को टीएस सिंहदेव की ओर से पाट कर जल क्षेत्र को बंद किया जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि 128 व्यक्तियों को टुकड़ों-टुकड़ों में तालाब की भूमि को करोड़ों रुपए में बेचा जा रहा है। इस पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गौतम भादुड़ी और जस्टिस एनके चन्द्रवंशी के बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए टीएस सिहंदेव को नोटिस जारी किया है।

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