अवमानना मामला: आईएएस पिंगवा को लगातार पांचवां अवमानना नोटिस जारी…

0

हिंद स्वराष्ट्र बिलासपुर : हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना पर आईएएस मनोज पिंगुआ के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है। सुनवाई के बाद सिंगल बेंच ने अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।दरअसल शीतलामाता वार्ड, राजनांदगांव निवासी दुलेलराम कुंजाम का राजनांदगांव से डोंगरगढ़ स्थानांतरण किए जाने पर दुलेलराम कुंजाम द्वारा हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई थी। जिस पर जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू द्वारा मामले की सुनवाई के पश्चात् याचिकाकर्ता के शारीरिक रूप से दिव्यांग और उसकी उम्र 55 वर्ष होने के आधार पर स्थानांतरण समिति को नियमानुसार मामले के निराकरण का निर्देश दिया हैं।

हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश का पालन ना किये जाने पर दुलेलराम कुंजाम द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष अवमानना याचिका दायर की गई। यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गठित स्थानांतरण समिति के अध्यक्ष आईएएस मनोज पिंगवा द्वारा किसी भी मामले में हाईकोर्ट के आदेश का पालन ना कर हाईकोर्ट की घोर अवमानना की जा रही है और लगातार एक माह के भीतर डॉ वंदना भेले, डॉ. राकेश प्रेमी, कुंजेश्वर कौशल, योगेंद्र कौशल व दुलेलराम के मामले में सिंगल बेंच पांच मामलों में आईएएस मनोज पिंगवा के विरुद्ध हाईकोर्ट की अवमानना मामले में नोटिस जारी की गई है,लेकिन आईएएस मनोज पिंगुवा द्वारा किसी भी मामले में निर्धारित समयसीमा के भीतर हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है।

कोर्ट में यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 की धारा -12 में जुर्माना एवं कठोर दण्डादेश का प्रावधान किया गया है । जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू द्वारा उक्त अवमानना याचिका की सुनवाई के पश्चात् आईएएस. मनोज पिंगुवा के विरुद्ध अवमानना नोटिस जारी कर तत्काल जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here