स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव की जमीन के कागज गायब, कलेक्टर ने एसडीएम को जारी किया कारण बताओ नोटिस…

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हिंद स्वराष्ट्र अम्बिकापुर : छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव की जमीन के कागज एसडीएम कार्यालय से गायब हो गए हैं जिनकी तलाश पिछले 1 वर्षों से की जा रही है लेकिन बावजूद इसके आज तक वह कागज नहीं मिल पाए हैं। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार ने एसडीएम अंबिकापुर डी.एस. उइके को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

पत्र में लिखा गया हैं कि :

कृपया विषयांकित संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा व्यवहार बाद प्रकरण क्रमांक- 175 /अ-2015 (पक्षकार टी०एस० सिंह देव प्रति सचिव, राजस्व विभाग एवं 02 अन्य) में वादभूमि खसरा क्रमांक- 179 से संबंधित सीलिंग प्रकरण के सबंध में अनुरोध किया गया है कि उक्त सीलिंग प्रकरण काफी पुराना है, जिसकी खोजबीन कार्यालय एवं जिला अभिलेखागार में की जा रही है, किन्तु वर्तमान में प्रकरण उपलब्ध नहीं हो पाया है। चूँकि प्रकरण के खोजबीन में समय लगने की संभावना है। अतः वादभूमि से सबंधित सीलिंग प्रकरण उपलब्ध कराये जाने हेतु एक माह का अवसर प्रदान किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

व्यवहार वाद प्रकरण क्रमांक- 175 /अ-2015 (पक्षकार टी०एस० सिंह देव प्रति सचिव, राजस्व विभाग एवं 02 अन्य) में वादभूमि खसरा क्रमांक- 179 से संबंधित सीलिंग प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने हेतु आर्डर शीट दिनांक-23/10/2021 में निर्देशित किया गया है, जबकि उक्त प्रकरण में आप प्रतिवादी क्रमांक-3 और प्रतिवादी क्रमांक-02 एवं 03 की ओर समस्त कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किये गये है।

उपरोक्त प्रकरण उपलब्ध कराये जाने हेतु माननीय प्रथम न्यायाधीश वर्ग-3 अम्बिकापुर के द्वारा उक्त प्रकरण आपको उपलब्ध कराये जाने हेतु दिनांक 23.10.2021 को निर्देशित किया गया था, किन्तु आपके न्यायालय में उक्त पत्र पर 01 वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त उक्त नस्ती उपलब्ध कराये जाने हेतु सन्दर्भित पत्र प्रभारी अधिकारी, राजस्व अभिलेख कोष्ठ जिला कार्यालय को प्रेषित किया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि माननीय न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्देशों पर भी आपके द्वारा तत्काल कार्यवाही नहीं की गई है। आपका यह कृत्य छ0ग0 सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत है।

अतएव आपको निर्देशित किया जाता है, कि उपरोक्त वादभूमि से सबंधित वांछित प्रकरण / नस्ती पत्र प्राप्ति एक सप्ताह के भीतर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करते हुये अपने जवाब सहित अवगत करायें क्यों न छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 10 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत आपके विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी। उपरोक्त समयावधि में प्रकरण / नस्ती माननीय न्यायालय को उपलब्ध नहीं करायें अथवा माननीय न्यायालय द्वारा शासन के विरूद्ध निर्णय पारित किये। जाने की दशा में आपके विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक / दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी जिसकी संपूर्ण जवाबदारी आपकी होगी। यदि आपके अधीनस्थ किसी कर्मचारी की लापरवाही प्रतीत होता है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही के लिये उसका नाम भी प्रस्तावित करें।

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