हिंद स्वराष्ट्र नई दिल्ली : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाले केस में सूरत सेशंस कोर्ट ने गुरुवार को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद दो मिनट के भीतर राहुल गांधी को दो साल की सजा सुना दी। हालांकि कोर्ट ने सजा पर 30 दिन की रोक लगाते हुए उन्हें तुरंत जमानत भी दे दी। राहुल गांधी को IPC की धारा 499 और 500 के तहत दोषी करार दिया गया है।
सूरत कोर्ट के फैसले को लेकर राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके प्रतिक्रिया दी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कोट को उदघृत करते हुए उन्होंने लिखा, “मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है. सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन.”