हिंद स्वराष्ट्र बैकुंठपुर : वनपरिक्षेत्र मनेंद्रगढ़ के खारीनाला में नाला विकास योजना में स्वीकृत 3.77 करोड़ में से 22.10 लाख का फर्जीवाड़ा करने वाले वनरक्षक अंकित ताम्रकार को निलंबित कर दिया गया है वहीं सेवानिवृत्त रेंजर हीरालाल सेन को आरोप पत्र भेजा गया है साथ ही वसूली या प्रकरण निराकरण होने तक पेंशन राशि पर भी रोक लगा दी गई हैं। गौरतलब है कि लेखा समायोजन में कैंपा नरवा विकास योजना के कार्यों में अनियमितता मिली थी। मामले में मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वृत्त अंबिकापुर 26 दिसंबर 2022 में रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद यह कार्रवाई की गई।
गौरतलब है कि वनपरिक्षेत्र मनेन्द्रगढ़ के भौंता में वर्ष 2021-22 में कैंपा नरवा विकास योजना से विभिन्न कार्य कराने 37679000 रुपए की स्वीकृति मिली थी। मामले में भौंता खारीनाला के लिए स्वीकृत राशि के विरूद्ध फरवरी 2022 के लेखा समायोजन में विभिन्न कार्य कराने की मजदूरी भुगतान हुआ है। लेखा समायोजन में कैंपा नरवा विकास योजना के कार्यों में अनियमितता मिली थी। मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वृत्त अम्बिकापुर को प्रस्तुत परीक्षण प्रतिवेदन में यह पाया गया कि वनरक्षक भौंता अंकित कुमार ताम्रकार द्वारा 90 प्रतिशत मजदूरों को नकद भुगतान किया गया जो अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वित्त/बजट) रायपुर से 19 फरवरी 2014 को जारी आदेश के विपरीत है। मामले में वनरक्षक ताम्रकार को निलंबित कर वन काष्ठागार मनेन्द्रगढ़ अटैच किया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार वनपरिक्षेत्र मनेन्द्रगढ़ के वनरक्षक भौंता ने रेंज अफसरों से मिलीभगत कर फरवरी 2022 के लेखा समायोजन में विभिन्न कार्य कराया और एक ही तिथियों में श्रमिकों का डबल-ट्रीपल हाजिरी लगाकर भुगतान कर दिया। जांच रिपोर्ट में जान-बूझकर वित्तीय अनियमितता बरत शासकीय राशि का गबन करने का उल्लेख है। जिसे गंभीर प्रवृत्ति का कदाचरण एवं वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में माना गया है। जो स्वमेव संदिग्ध व फर्जी भुगतान को प्रमाणित करता है। भौंता वनरक्षक ने कक्ष क्रमांक 676, 683, 682 एवं 684 में कैंपा नरवा विकास योजना की राशि में फर्जीवाड़ा किया है।