एसडीएम प्रदीप साहू द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करने पर लोक अदालत ने लगाया 6 लाख का जुर्माना…

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हिंद स्वराष्ट्र अम्बिकापुर : सरगुजा जिले में जमीन डायवर्सन में जानबुझकर आवेदन को लटकाने और आवेदक को मानसिक रूप से परेशान करने के मामले में स्थाई लोक अदालत ने अंबिकापुर एसडीएम प्रदीप साहू पर 6 लाख का जुर्माना लगाया है। दरअसल देवीगंज रोड निवासी अधिवक्ता मृगेन्द्र सिहं देव नें 28 फरवरी को डायवर्सन के लिये एसडीएम कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया था जहां आवेदन में ये बताया गया था कि उनके सरगंवा में स्थित भूखंड 71 के रकबा 16315.43 वर्गमीटर भूमि में कालोनी के लिये सभी महत्वपूर्ण कागजी कार्यवाही कर आवेदन प्रस्तुत किया था. जहां एसडीएम अम्बिकापुर को 15 दिनों के भीतर व्यपवर्तन आदेष देना था या उसे निरस्त करना था. लेकिन एसडीएम प्रदीप साहू ने ना ही डायवर्सन किया और ना ही आवेदन को निरस्त किया और पूरे मामले को लटकाते रहे, जिसके बाद अधिवक्ता मृगेन्द्र सिंह देव नें पूरे मामले को स्थायी लोक अदालत में पेश किया। अदालत की अध्यक्ष उर्मिला गुप्ता नें नाराजगी जाहिर करते हुए आदेश जारी किया है जिसमें बताया गया है कि 28 फरवरी को आवेदक मृगेन्द्र सिंह देव और उनके भाई नें डायवर्सन के लिए आवेदन दिया था. जहां आवेदक के भाई के हिस्से की भूमि का डायवर्सन आदेश जारी हो गया, लेकिन जानबूझकर आवेदक के डायवर्सन प्रकरण का निराकरण नहीं किया गया और एसडीएम नें अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। इस तरह आवेदक को मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया गया है.एैसेे में कोर्ट ने आवेदक को 6 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देने का आदेश पारित किया है, वहीं यदि 30 दिनों जुर्मानें की राशि अदा नहीं की जाती है तो प्रकरण पेश करनें की तिथि 8 जुलाई से अदायगी तिथि तक 12 प्रतिशत ब्याज भी देना होगा।

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