शुभम फर्टिलाइजर्स का लायसेंस निरस्त…

0

हिंद स्वराष्ट्र अम्बिकापुर : शासन द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया गया है। उर्वरक विक्रेताओं को शासन द्वारा निर्धारित दर पर ही उर्वरक बेचा जाना है। किन्तु शुभम फर्टिलाइजर्स अम्बिकापुर के द्वारा अधिक दर पर उर्वरक बेचने के कारण दुकान को सील करने के साथ ही उर्वरक पंजीयन प्राधिकारी के द्वारा थोक एवं फुटकर प्राधिकार पत्र को निरस्त कर दिया गया है।
उर्वरक पंजीयन प्राधिकारी एवं उप संचालक कृषि ने बताया है कि शुभम फर्टिलाइजर्स के संचालक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी अंबिकापुर के समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया जो समाधान कारक नहीं पाया गया तथा उक्त दुकान संचालक के द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 को उल्लंघन किया जा रहा था जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय है।
ज्ञातव्य है कि कांतिप्रकाशपुर के एक किसान द्वारा शुभम फर्टिलाइजर्स से निर्धारित से अधिक दर पर उर्वरक बेचने की शिकायत कलेक्टर से की गई थी। कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा द्वारा जिले में आवश्यक वस्तु अधिनियम के पालन के लिए उप संचालक कृषि को सार्थक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया था।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here