हिंद स्वराष्ट्र रायपुर : छत्तीसगढ़ में अब धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक सभी तरह के आंदोलन, रैली-जुलूस से पहले अनुमति जरूरी होगी। यही नहीं, 19 प्रकार की शर्तों का पालन करना होगा। इन शर्तों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसकी अनुमति लेने के लिए जो भी आवेदन करेगा, उसे शपथ पत्र देना होगा कि शर्तों का उल्लंघन होने पर उसे जिम्मेदार माना जाएगा। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने प्रदेश में सार्वजनिक कार्यक्रम, धरना, जुलूस, रैली, प्रदर्शन, भूख हड़ताल को लेकर आदेश जारी किया है. गृह विभाग ने सभी जिले के कलेक्टरों को आदेश जारी कर सार्वजनिक कार्यक्रमों/आयोजनों की पूर्व अनुमति लेने की अनिवार्यता के निर्देश दिए हैं. प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया है.
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