हिंद स्वराष्ट्र अम्बिकापुर : डिगमा पटवारी अगस्तुस लकड़ा निलंबित
शहर से लगे ग्राम डिगमा के भूमि बिक्री मामले में बिक्री नकल कार्य मे लापरवाही बरतने के कारण डिगमा पटवारी को निलंबित कर दिया गया है दरअसल 18 फरवरी 2022 को डिगमा पटवारी को प्रतिवेदित किया गया था 10 दिसंबर 2021 को ग्राम डिगमा में स्थित भूमि खसरा नंबर 317/1 रकबा 0.390 हे0 भूमि को विक्रय किए जाने हेतु 12 बिंदुओं में जांच प्रतिवेदन सहित भूमि का बिक्री नकल प्रस्तुत करने हेतु ज्ञापन जारी किया गया था परंतु हल्का पटवारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों का निर्देशों एवं निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए निर्धारित समयावधि में जांच प्रतिवेदन एवं बिक्री नकल जमा नहीं किया जाने के कारण पटवारी अगस्तुस लकड़ा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई है उपरोक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के सर्वथा विपरीत होने के साथ ही सिविल सेवा नियम 1966 के तहत दंडनीय है जिसके फलस्वरूप पटवारी अगस्तुस लकड़ा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय तहसील कार्यालय अंबिकापुर नियत किया जाता है इस समयावधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी