रायपुर
घनश्याम प्रजापति
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के जिले के भीतर और अंतर जिला एक जिला से दूसरे जिला आवागमन के लिए यात्री बस को तत्काल प्रभाव से राज्य में चलाने की अनुमति दी है परिचालन के लिए सरकार ने दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं इस संबंध में छत्तीसगढ़ परिवहन आयुक्त डॉ कमलप्रीत सिंह ने आदेश जारी किया है आदेश के मुताबिक केवल निर्धारित स्टॉप पर ही वाहन का ठहराव होगा बस में चढ़ते और उतरते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा यात्री यात्रा के दौरान यात्रियों और चालकों को धूम्रपान गुटका खैनी पान खाना और प्रतिबंधित रहेगा विस्तृत जानकारी के लिए आदेश ।