हिंद स्वराष्ट्र समाचारपत्र अम्बिकापुर कोविड-19 के नये वेरियन्ट ओमीक्रान के संक्रमण के प्रसार को दृष्टिगत हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,श्री संजीव कुमार झा के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144(1) एपेडेमिक एक्ट, आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-30,34 सहपठित एपिडेमिक डिसिजेज एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियांं का प्रयोग करते हुए जिला सरगुजा के अंतर्गत सभी प्रकार के जुलुसों, रैलियों, सभाओं, सार्वजनिक समारोहों, सामाजिक (विवाह आयोजन एवं अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर) सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल आदि सामूहिक आयोजन आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित कर दिया गया है।
जारी आदेशानुसार जिले में व्यवसायिक प्रतिष्ठान, मॉल, थोक विक्रेता प्रतिष्ठान, जिम, सिनेमा एवं थिएटर, होटल एवं रेस्तरों, स्वीमिंग पूल, ऑडिटोरियम, मैरिज पैलेस, इवेन्ट मैनेजमेंट क्लब आदि वास्तविक क्षमता के एक तिहाई उपस्थिति के साथ कोविड प्रोटोफॉल के पालन के अधीन संचालन की अनुमति होगी। यदि किसी आयोजन में 200 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति की संभावना हो तो ऐसी स्थिति में जिलादण्डाधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। यदि कोई व्यक्ति कोरोना वायरस (कोविड-19) अथवा नए वेरियन्ट ओमीक्रान से संक्रमित है या किसी ऐसे व्यक्ति के सम्पर्क में है, जो संक्रमित हो सकता है, तो यह अनिवार्य होगा कि ऐसे व्यक्ति द्वारा तत्काल सहयोग कर सारी जानकारी घोषित करे एवं सभी वांछित सहयोग निगरानी दल को दे। ऐसे व्यक्ति को निगरानी दल के द्वारा दिये गये मौखिक एवं लिखित निर्देशों का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा।
कोई व्यक्ति कोविड-19 या नये वेरियन्ट ओमीक्रान के निवारण में ईलाज के संबंध में जानकारी छुपाता है अथवा सहयोग देने में मना करता है या निगरानी दल के निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो वह परिद्वेशपूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिये संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलाने के लिये दोषी होगा, तथा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 270 के अंतर्गत प्रावधानित दण्ड का भागी होगा। जिले में संचालित सभी दुकानों, संस्थाओं, संगठनों द्वारा निःशुल्क वितरण एवं विक्रय हेतु मास्क रखना एवं वितरित करना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा। दुकान के बाहर ग्राहकों के मध्य दो गज की दूरी बनाये रखने के लिये गोल निशान बनाकर चिन्हांकित किया जाना अनिवार्य होगा। जिले के सड़क सीमाओं पर तथा रेलवे स्टेशन पर रैन्डम चेकिंग की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग एवं नगर पालिक निगम द्वारा की जाएगी। जिले के किसी गली मोहल्ले में कोविड-19 अथवा नये वेरियन्ट ओमीक्रान से संक्रमित मरीज पाया जाता है तो स्थान को आवश्यकतानुसार जिले के अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा माईक्रो या मिनी कन्टेन्मेंट जोन घोषित किया जाना अनिवार्य होगा। सभी सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, दुकानों आदि में मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ पुलिस, नगर पालिक निगम के द्वारा यथा स्थिति चालानी कार्यवाही की जाएगी।
जिले के समस्त विभाग आगामी आदेश तक अनावश्यक बैठक का आयोजन नहीं करेंगे। अत्यधिक आवश्यक हो तो सीमित संख्या में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अथवा विडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से बैठक आयोजित करेंगे। जिला स्तर पर आम नागरिकों की सहायता के लिये कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिसका दूरभाष क्रमांक-07774-222702 एवं 07774-236028 है। आकस्मिक स्थिति में इसका उपयोग किया जा सकता है। आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सहपठित एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1960 की धारा 188 के अंतर्गत विधि अनुकूल कठोर कार्यवाही की जाएगी।
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