हिंद स्वराष्ट्र समाचारपत्र जशपुर कोरोना के बढ़ते मामलों में इज़ाफा के बाद जिले में कल 32 मामले सामने आने के बाद जिले में अब एक्टिव केस बढ़कर 82 हो चुका है। जो निरंतर यह आशंका व्यक्त किजारही है, कि संक्रमण मेंऔरभी इज़ाफाहोसकता है।जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने गंभीरता दिखाते हुए कोविड के लिए जिले में कोरोना गाईडलाईन जारी किया है और सभी विभागों,ग्राम पंचायतों,नगरीय निकायों में इसे कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।कलेक्टर रितेश अग्रवाल ने कोरोना गाईडलाईन जारी करते हुए बताया है कि
वर्तमान में कोविड-19 एवं नये वेरियंट ओमिक्रॉन के संक्रमण की बढ़ती हुई रफ्तार को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं रितेश कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जशपुर निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित करता हूँ :। वहीं आपको बता दें कि
जिला जशपुर राजस्व सीमा अंतर्गत किसी भी प्रकार के आयोजन, रैली, सामाजिक (विवाह आयोजन एवं अन्त्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर) / सांस्कृतिक / धार्मिक / खेल आदि से संबंधित वृहद् आयोजन व जनसमुदाय के एक स्थान पर एकत्रित होने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाता है। अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने-अपने अनुभाग में उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही / अनुमति प्रदान करेंगे।
जिला अंतर्गत सभी होलसेल दुकानें, जिम, सिनेमाघर, होटल, रेस्टोरेंट्स, स्वीमिंग पूल, ऑडिटोरियम, मैरिज हॉल एवं अन्य आयोजन स्थलों को आगामी आदेश तक एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित किया जावे।
जिले के समस्त बस स्टैण्ड पर बाहर से आने वाले यात्रियों को बस स्टैण्ड पहुँचने पर एवं दूसरे राज्यों से जिले में प्रवेश करने वाले आगन्तुकों की सड़क सीमाओं नाके पर रैंडम जांच हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। वहीं बाहर से आने वाले नागरिक आगमन की सूचना निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र, जिला कंट्रोल रूम एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी को आवश्यक रूप से देंगे।तथा इस संबंध में राज्य शासन, स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। कार्यालय कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल एवं जिला दण्डाधिकारी,जशपुर के आदेश के तहत सभी सार्वजनिक स्थानों, भीड़ बाजारों, समस्त दुकान संचालक एवं ग्राहकों को व्यवसाय के दौरान मास्क का उपयोग करना आवश्यक होगा। उल्लंघन किये जाने पर संबंधित क्षेत्र के राजस्व एवं नगरीय निकाय / पंचायत के अधिकारी, पुलिस अधिकारी के सहयोग से चालानी कार्यवाही सुनिश्चित करें। समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी आवश्यकतानुसार माइक्रो या मिनी कन्टेनमेंट जोन बनाना सुनिश्चित करेंगे। समस्त संचालित दुकानों में निःशुल्क वितरण अथवा विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग हेतु सेनेटाईजर रखना“अनिवार्य होगा।” दुकान के बाहर ग्राहकों के मध्य 02 गज की दूरी बनाये रखने के लिए गोल निशान बनाकर चिन्हांकित किया जाना अनिवार्य होगा। जिला स्तर के नागरिकों की सहायता के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जिसका दूरभाष क्रमांक 07763-223732 है। अल्प आदेश समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामिली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे। उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति / प्रतिष्ठान पर भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जशपुर,सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला जशपुर,सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला जशपुर, सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर जिला जशपुर पंचायत,को सूचित कर कड़ाई से उक्त नियमों का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं जो कि सार्थक है।