वनाधिकार पत्र के तहत प्राप्त भूमि का अवैधानिक तरीके से अन्य व्यक्तियों को बेचने के मामले छ: लोगों के वन अधिकार पत्र निरस्त

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अम्बिकापुर हिंद स्वराष्ट्र समाचार पत्र वनाधिकार पत्र के तहत प्राप्त भूमि का अवैधानिक तरीके से अन्य व्यक्तियों को बेचने के मामले में छः वनवासियों को दिए गए वन अधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला स्तरीय वन अधिकार समिति के अध्यक्ष श्री संजीव कुमार झा की अध्यक्षता में 22 दिसम्बर 2021 को वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 यथा संशोधित नियम 2012 के प्रतिकूल स्वीकृत वन अधिकार मान्यता पत्रों के संदर्भ में यथोचित कार्यवाही करने हेतु कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में उक्त वनाधिकार पत्र को निरस्त करने की अनुशंसा की गई।
बैठक में उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन हेतु ग्राम खैरवार निवासी आवेदक श्री बृजभान सिंह तथा आवेदक श्री निश्चल प्रताप सिंह बघेल के आवेदन के साथ ही पार्षद श्री आलोक दुबे द्वारा प्रस्तुत आवेदन के परिप्रेक्ष्य में महामाया पहाड़ स्थित ग्राम खैरवार एवं बधियाचुआं के व्यक्तियों को वर्ष 2016-17 में स्वीकृत वन अधिकार मान्यता पत्रों को नियम विरूद्ध तरीके से बाहरी व्यक्तियों को बेचे जाने के संबंध में की गई शिकायत के परिप्रेक्ष्य में समक्ष सुनवाई की गई। बैठक में आवेदक श्री बृजभान सिंह एवं श्री निश्चल प्रताप सिंह का पक्ष सुना गया। श्री बृजभान सिंह का वन अधिकार मान्यता पत्र निरस्त करने तथा निश्चल प्रताप सिंह के प्रकरण पर यथोचित कार्यवाही करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्य अम्बिकापुर को निर्देशित किया गया। इसके साथ ही महामाया पहाड़ स्थित ग्राम खैरवार एवं बधियाचुआ के वनाधिकार पत्र धारक श्री कल्याण कुजूर, श्री सुधीर राज, श्रीमती रायत्लो बाई, श्रीमती मेरी फीलिसित, श्री बालरूप एवं श्रीमती बसती का पक्ष सुना गया। उक्त व्यक्तियों का पक्ष सुनने के उपरांत ग्राम खैरबार एवं बधियाचुंआ स्थित उपरोक्त छः हितग्राहियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वनमंडलाधिकारी सरगुजा के जांच प्रतिवेदन पर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा निरस्त करने की अनुशंसा की गई।

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