अम्बिकापुर :- लॉकडाउन अवधि में अब सीमेंट, सरिया तथा स्टेशनरी दुकानो को प्रातः 6 बजे से अपरान्ह 2 बजे तक खोल कर केवल होंम डिलिवरी के माध्यम से सामग्री विक्रय करने की अनुमति मिल गई है। इस संबंध में अम्बिकापुर एवं उदयपुर के एसडीएम द्वारा शनिवार को आदेश जारी कर दिए है।
आदेश में कहा गया है कि डिलिवरी पर्सन का कोविड टेस्ट कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। कोविड संबंधी सभी निर्देशो का पालन करना होगा। नियमों के उल्लंघन पर 30 दिन के लिए दुकान सील कर दी जाएगी और एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है। आदेश 23 मई से लागू होगी।
उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा द्वारा सम्पूर्ण जिले को 31 मई तक कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है। इस दौरान कई निर्माण सामग्रियों और शैक्षणिक सामग्रियों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम द्वारा उक्त दुकान खोलने की अनुमति दी गई है।