अम्बिकापुर :- कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए जिले में शादी, षष्ठी सहित अन्य सामाजिक कार्यक्रमो में डीजे बजानाए लाऊड स्पीकरए टेंट, पंडाल तथा शामियाना लगाना पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में उक्त प्रतिबंधित उपकरण और सामग्री का उपयोग किया जाता है तो निगरानी दल द्वारा जब्ती की कार्यवाही की जाएगी तथा उपयोग करने वालो पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके साथ ही अब आयोजन में शामिल होने वाले अधिकतम 10 लोगो की सूची देनी होगी और उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव होना जरूरी है।
कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय शादी ब्याह कार्यक्रम जोरो से चल रहा है जिसमे डीजे, लाऊडस्पीकर, टेंट शामियाना का उपयोग करने से भीड़ की स्थिति निर्मित हो रही है। इससे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ते जा रहा है। कोरोना संक्रमण को रोकने प्रतिबंधित आदेश का पालन जरूरी है। इसलिये किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में उक्त उपकरणों और सामग्रियों के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। नियम तोड़ने पर कार्यवाही होगी। उन्होंने बताया कि अब एसडीएम, तहसीलदार, थाना प्रभारी, बीएमओ सामाजिक आयोजनों में शामिल होने वाले 10 लोगों की सूची लेंगे और उनका कोरोना टेस्ट कराएंगे । केवल कोरोना निगेटिव रिपोर्ट वाले ही कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह सूची थाना प्रभारी और तहसीलदार के पास भी होगी। उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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