सूरजपुर :- कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में सूरजपुर जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 26 अप्रैल 2021 प्रातः 06.00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुये जिला सूरजपुर में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किये गये है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रणबीर शर्मा ने लाॅकडाउन अवधि के आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए कृषि खाद, बीज, कृषि यंत्र, उपकरण, कृषि से सम्बन्धित दवाई की दुकानों को सुबह 06.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की है। यह आदेश 19 अप्रैल 2021 प्रातः 06.00 बजे से लागू होगा।
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 5160 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जायेगी।