अम्बिकापुर :- रिश्वतखोरी के विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में उप पुलिस महानिरीक्षक ईओडब्ल्यू एवं एसीबी छत्तीसगढ़ श्री आरिफ हुसैन शेख द्वारा दिए गए निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक ईओडब्ल्यू एवम् एसीबी छ.ग. श्री पंकज चंद्रा के कुशल मार्गदर्शन में एसीबी इकाई अंबिकापुर द्वारा रिश्वतखोर पटवारी अनुज उर्फ अनुप सिन्हा ग्राम पाठकपुर जिला सूरजपुर को ₹4000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। सोसाइटी में धान बेचने के लिए पटवारी पंजीयन के नाम पर क्षेत्र के पटवारी अनुज उर्फ अनुप सिन्हा के द्वारा किसान प्रेमसाय पिता बागर साय से 4 हजार की रिश्वत की मांग की गई थी,जिसकी शिकायत प्रार्थी द्वारा एसीबी इकाई अंबिकापुर में की गई थी कि ग्राम पाठकपुर स्थित उसके कृषि जमीन से प्राप्त धान को सोसाइटी में बेचने के लिए पटवारी से पंजीयन कराना होता है। पंजीयन फार्म में कृषि जमीन का रकबा दर्ज करने के एवज में पटवारी ग्राम पाठकपुर अनुज उर्फ अनूप सिन्हा द्वारा 5000 की रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत का सत्यापन कराने के दौरान अनूप शर्मा द्वारा प्रार्थी से मोल भाव पर अंततः ₹4000 लेने हेतु सहमति दी गई थी। रिश्वत राशि ₹4000 को प्रार्थी से लेते हुए पटवारी अनुज सिन्हा पिता रविंद्र प्रसाद सिन्हा उम्र 29 वर्ष निवासी गोधनपुर अंबिकापुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ को रंगे हाथ एसीबी इकाई अंबिकापुर द्वारा ग्राम लटोरी जिला सूरजपुर में आज दिनांक 17.10.2020 को पकड़ा गया पटवारी के विरुद्ध धारा- 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कार्यवाही की जा रही है।