अम्बिकापुर
अनुविभागीय दण्डाधिकारी अम्बिकापुर एवं जांच अधिकारी श्री अजय त्रिपाठी जी ने बताया है कि मृतक बंदी रामसूरत आत्मज मनराखन उम्र 42 वर्ष, जाति पण्डो, जिला रामानुजगंज-बलरामपुर के ग्राम नवगई, महुआरीपारा, थाना रघुनाथनगर निवासी के दण्डाधिकारी जांच हेतु व्यक्तियों के समूह, संघ, संस्था या संगठन को प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों के सम्बध में जानकारी हो तो इसकी सूचना जांच अधिकारी के समक्ष न्यायलय में किसी कार्य दिवस में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय जेल अम्बिकापुर में निरूद्ध दंडित बंदी श्री रामसूरत आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा था। केन्द्रीय जेल अम्बिकापुर के जेल चिकित्सक के परामर्श पर 9 अगस्त 2020 को सुबह 10ः25 बजे उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज अस्पताल अम्बिकापुर भेजा गया था जहां जिला चिकित्सालय अम्बिकापुर में उपस्थित चिकित्सक द्वारा परिक्षण उपरांत 9 अगस्त को ही सुबह 10.42 बजे उक्त बंदी को मृत घोषित किया गया। मृत बंदी रामसूरत की दण्डाधिकारी जांच के सम्बंध में आवश्यक जानकारी देने हेतु 15 दिवस के अंदर अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय अम्बिकापुर में प्रस्तुत कर सकते है। जांच के सम्बंध में जानकारी हेतु जेल प्रवेश के समय बंदी के स्वास्थ्य की क्या स्थिति थी, बंदी कब बीमार हुआ था तथा उसे ईलाज हेतु जिला चिकित्सालय अम्बिकापुर कब भेजा गया, क्या बंदी अचानक बीमार हुआ और उसकी मृत्य हो गई या पूर्व से उसका ईलाज किया जा रहा था, बंदी का ईलाज कब-कब और किसके द्वारा किया गया तथा उसे कौन-कौन सी औषधियां दी गई, बंदी किस बीमारी से ग्रस्त था, क्या बंदी को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई, क्या बंदी को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में कोई लापरवाही बरती गई, यदि ऐसा हो तो विलंम या लापरवाही के लिए दोषी अधिकारी एवं कर्मचारी कौन-कौन हैं। क्या बंदी को शारीरिक या मानसिक यातना दी गई यदि ऐसा है तो इसके लिए दोषी अधिकारी या कर्मचारी कौन-कौन हैं। इन सभी बिन्दुओ पर जानकारी 15 दिवस के भीतर कार्यालय समय में होकर अपना बयान दर्ज करा सकते है या संबंधित जानकारी लिखित रूप में शपथ आयुक्त या अन्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निष्पादित शपथ पत्र के साथ पंजीकृत डाक द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।