मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश घोषित…

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हिंद स्वराष्ट्र अम्बिकापुर : लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु 16 मार्च को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा की गई है। छत्तीत्तगढ़ राज्य में मतदान 03 चरणों में सम्पन्न कराया जाएगा, प्रथम चरण में 19 अप्रैल 2024 (शुक्रवार) द्वितीय चरण में 26 अप्रैल 2024 (शुक्रवार) एवं तृतीय चरण में 07 मई 2024 (मंगलवार) को मतदान की तिथि नियत की गई है। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-135 ख, “मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश की मंजूरी“में उल्लेखित प्रावधान अनुसार मतदान दिवस 07 मई 2024 को किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को सवेतन अवकाश स्वीकृत किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

सरगुजा जिले में तृतीय चरण में मतदान किया जाना है। इस हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विलास भोस्कर ने सर्व विभाग प्रमुख एवं कार्यालय प्रमुख को पत्र जारी कर कहा है कि मतदान दिवस 07 मई को मतदान करने के लिए सार्वजनिक अवकाश रहेगा। उन्होंने जारी निर्देशों का पालन करने हेतु अपने अधीनस्थों को अपने स्तर से निर्देशित किए जाने कहा है।

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