हिंद स्वराष्ट्र अम्बिकापुर : महिला एवं बालिकाओं की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है जिसका आदेश आज जारी कर दिया गया है। इस आदेश के अनुसार अब बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़ दुष्कर्म आदि के अपराधियों को शासकीय नौकरियों से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस आदेश के अनुसार भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354, 376, 376(क), 376(ख),376(ग),376 (घ), 509, 493, 496 एवं 498 तथा लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनिय( पासको एक्ट) 2012 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज व्यक्ति को शासकीय सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकरण के अंतिम निर्णय होने तक प्रतिबंधित किया जाता है।