हिंद स्वराष्ट्र विश्रामपुर : तीन दशक से भी ज्यादा समय से आदिवासी भूस्वामी की जमीन के बदले गलत तरीके से एसईसीएल बिश्रामपुर क्षेत्र में नौकरी कर रहे रीजनल स्टोर के चीफ स्टोर कीपर जुगल किशोर सिंह को विभागीय जांच के बाद क्षेत्रीय प्रबंधन ने तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया है। आगामी सितंबर माह में सिंह रिटायर होने वाले थे। एसईसीएल बिश्रामपुर क्षेत्र के रीजनल स्टोर में कार्यरत चीफ स्टोर कीपर जुगल किशोर सिंह पिता स्वर्गीय सत्यपाल सिंह के विरुद्ध आदिवासी भूस्वामी की जमीन पर गलत तरीके से एसईसीएल बिश्रामपुर क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करने की शिकायत एसईसीएल प्रबंधन से की गई थी। आरोप था कि जुगल किशोर सिंह ने शिवनंदनपुर निवासी लोभान सिंह पिता सुधराम सिंह गोंड़ ( आदिवासी ) की ग्राम करमपुर में स्थित एसईसीएल प्रबंधन द्वारा अधिग्रहित भूमि खसरा नंबर 640/817 ख की रकबा 0.540 हेक्टेयर भूमि के एवज में भू आश्रित के रूप में गलत तरीके से नौकरी प्राप्त की है। शिकायत में बताया गया था कि जुगल किशोर सिंह की नियुक्ति जनरल मजदूर केटेगरी एक के पद पर जनवरी 1991 में हुई थी। नियुक्ति पत्र में अंकित नियम एवं शर्तों में यह स्पष्ट उल्लेखित था कि लोभान सिंह गोंड़ की अधिग्रहित भूमि के बदले जुगल किशोर सिंह को लोभान सिंह के परिवार का सदस्य मानकर नौकरी दी जा रही है। जांच में पाया गया कि जुगल किशोर सिंह सामान्य वर्ग के हैं और वे आदिवासी वर्ग के भूस्वामी लोभान सिंह गोंड़ के परिवार के सदस्य नही हैं। उन्होंने गलत तरीके से एसईसीएल में नौकरी प्राप्त की है। इस संबंध में प्रबंधन द्वारा उन्हें नवंबर 2022 में कारण बताओ नोटिस जारी किया था। जिसका जवाब उन्होंने ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत किया था, जो असंतोषजनक पाया गया।
विभागीय जांच के बाद किया गया बर्खास्त
संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर क्षेत्रीय प्रबंधन के निर्देश पर उक्त मामले की विस्तृत विभागीय जांच की गई। जांच अधिकारी द्वारा जांच कार्यवाही में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के तहत आरोपित कर्मचारी को बचाव का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया, किंतु आरोपित कर्मचारी जांच कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुआ। जिस पर एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए उक्त आरोप सिद्ध होने पर चीफ स्टोर कीपर जुगल किशोर सिंह को कंपनी की सेवाओं से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने का आदेश क्षेत्रीय प्रबंधन द्वारा जारी कर दिया गया है।