हिंद स्वराष्ट्र अम्बिकापुर : देश-विदेश में बढ़ रही कोरोनावायरस को देखते हुए सरगुजा जिला प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। जारी आदेश में लिखा गया हैं कि
विगत कुछ दिनों से विभिन्न सूचना तंत्रों (प्रिन्ट व इलेक्ट्रानिक मीडिया) के माध्यन से पडोसी देशों में कोविस के प्रकरणों में निरंतर वृद्धि होने की सूचना प्राप्त हो रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए वायरस से बचाव हेतु प्रचार-प्रसार एवं नियंत्रण के लिये किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के अंतर्गत राज्य में पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत बालक/बालिकाओं में संक्रमण रोकने एवं संक्रमण की अवस्था में नियंत्रण हेतु निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाये।
1. संस्था में निवासरत बच्चों को बार बार साबुन व साफ पानी से कम से कम 40 सेकेण्ड तक हाथ धोने हेतु प्रेरित किया जाये।
2 संस्था में निवासरत बच्चों को हाथ की स्वच्छता का नियमित रूप से अभ्यास कराना चाहिये एवं साबुन व साफ पानी से बार-बार हाथ धोना चाहिये।
3. खांसते व छींकते समय रूमाल या कपड़े से मुंह और नाक को ढकने हेतु प्रेरित करे एवं नाक, मुंह आंख, या चेहरे को छूने से बचने की सलाह दें।
4. यदि बच्चे बीमार है, तो अलग कमरे में रखें और मास्क का उपयोग करने हेतु प्रेरित करें, और उनके
5. शरीर के तापमान की जांच नियमित रूप से करते रहें। सर्दी, खांसी या फ्लू जैसे लक्ष्ण वाले किसी भी व्यक्ति के निकट संपर्क में आने से बच्चों को बचायें साथ ही उन्हें खांसने या छींकने वाले व्यक्ति से 1 मीटर की दूरी बनायें रखने हेतु सलाह दें।
6 संस्था परिसर में कार्यरत स्टाफ या बालक/बालिकाओं में से किसी भी व्यक्ति में कोरोना वायरस के
लक्षण (खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई) हो तो अविलम्ब नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र / डॉक्टर के पास ले जाने की व्यवस्था एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में ऐसे बच्चों के उपचार हेतु पृथक से कक्ष चिन्हांकित कर उपचार की व्यवस्था किया जाये।
संस्था में बच्चों की व्यक्तिगत स्वच्छता एवं आवासीय स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाये जैसे-
7. नियमित रूप से कपड़ों को धोना, कमरों की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाये।
8 कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षणों एवं इसके संभावित खतरों की जानकारी आवासीय बालक/बालिकाओं को आवश्यक रूप से प्रदान करें।
9 बच्चों को भीड़ भाड़ वाले स्थानों जैसे पार्क, मॉल, बाजार आदि ले जाने से बचें।
10. बाल देखरेख संस्थाओं को कोविड अनुरूप व्यवहार (जैसे -मास्क लगाना परस्पर भौतिक दूरी एवं हाथ एवं मुंह को साफ रखना) का पालन किये जाने हेतु बच्चों को प्रेरित किया जाये।
11. कोरोना वायरस से बचाव के संबंध में 12 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का कोविड-19 टीकाकरण स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर प्रथम एवं द्वितीय डोज शत प्रतिशत करवाने के संबंध में आवश्यक पहल की जावे।
12. कोरोना वायरस के लक्षण होने पर शासकीय जिला चिकित्सालय / राज्य सर्वेलेंस ईकाई नंबर 0771-2235091, 9713373165 या टोल फ्री नम्बर 104 पर तत्काल संपर्क करें। 13. चाईल्ड हेल्पलाईन नम्बर 10988 नम्बर डॉयल कर सहायता प्राप्त की जा सकती है।